हरियाणा

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फिल्म अभिनेता धर्मेन्द्र को धोखाधड़ी के मामले में किया तलब।

 

सत्य ख़बर,नई दिल्ली, सतीश भारद्वाज:

Haryana News: शिक्षा मंत्री ने खींची सख्ती की लकीर! मई में शुरू होगा ट्रांसफर परफॉर्मेंस का असली इम्तिहान
Haryana News: शिक्षा मंत्री ने खींची सख्ती की लकीर! मई में शुरू होगा ट्रांसफर परफॉर्मेंस का असली इम्तिहान

गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुजुर्ग फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र को सम्मन भेजकर तलब किया है। सुशील कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि धर्मेंद्र की ओर से दो लोगों ने उनसे गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए संपर्क किया था और फ्रेंचाइजी में 63 लाख रुपये निवेश करने के बाद उनके साथ धोखाधड़ी की गई।
मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली के एक व्यवसायी सुशील कुमार ने फिल्म अभिनेता सहित दो लोगों पर आरोप लगाया है कि गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी में निवेश करने के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। जिसपर कार्रवाई करते हुए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने धर्मेंद्र सहित मामले से जुड़े दो अन्य लोगों के नाम सम्मन जारी कर तलब किया है। एएनआई रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने आदेश दिया है, “धारा 420, 120बी के साथ धारा 34 आईपीसी के तहत अपराध करने के लिए क्रम संख्या 1 (धर्म सिंह देओल), 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को बुलाया जाए। धारा 506 आईपीसी के तहत आपराधिक धमकी के अपराध के लिए क्रम संख्या 2 और 3 के आरोपी व्यक्तियों को भी बुलाया जाए। इस मामले में सुनवाई 20 फरवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। समन चरण के दौरान, केवल एक प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने की आवश्यकता है, और मामले की योग्यता की विस्तृत समीक्षा अभी तक आवश्यक नहीं है। मामले से जुड़े ये दस्तावेज, जिसमें लॉगऑन वाला एक पत्र भी शामिल है, यह सुझाव देते हैं कि लेनदेन रेस्तरां से जुड़ा था और यह धर्मेंद्र की ओर से सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा किया गया था। शिकायतकर्ता ने अदालत में आरोप लगाया है कि अप्रैल 2018 में, इस सह-आरोपी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में गरम धरम ढाबा फ्रैंचाइज़ी में निवेश करने के लिए धर्मेंद्र की ओर से उनसे संपर्क किया था। जिसमें उनसे 41 लाख रुपये के निवेश पर 7 प्रतिशत लाभ का वादा किया गया था।
उनकी साख और बढ़ती सफलता देख कर वह उनके झांसे में आ गया। फिर सितंबर 2018 में 63 लाख रुपये के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन 17.70 लाख रुपये का भुगतान करने और अमरोहा, यूपी में जमीन खरीदने के बावजूद, प्रतिवादी इसका पालन करने में विफल रहे। इसलिए वे इस फ्रैंचाइज़ी से पुनर्भुगतान की मांग कर रहे हैं। जिस पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

Kaithal News: पीड़ित ने मांगा इंसाफ पर पुलिस ने पिलाई चाय! जानिए क्यों निलंबित हुआ CIA इंचार्ज
Kaithal News: पीड़ित ने मांगा इंसाफ पर पुलिस ने पिलाई चाय! जानिए क्यों निलंबित हुआ CIA इंचार्ज

Back to top button